योजना दिशानिर्देश

कौन पंजीकरण कर सकता है

वैध आधार, सक्रिय बैंक खाता और अपने या परिवार के नाम भूमि/खेती के अभिलेख वाला कोई भी किसान (स्वामी या बटाईदार)।

पंजीकरण और KYC

पंजीकरण अधिकृत KDAY एजेंट के माध्यम से होता है। आधार, बैंक पासबुक और भूमि अभिलेख तैयार रखें। किसी भी लाभ की स्वीकृति से पहले KYC का सत्यापन होता है।

आवेदन और स्वीकृति

प्रत्येक लाभ के लिए अलग आवेदन आवश्यक है। आवेदन प्रस्तुत → समीक्षाधीन → स्वीकृत/अस्वीकृत क्रम से आगे बढ़ता है। स्वीकृत राशि पंजीकृत बैंक खाते में भेजी जाती है और किसान कार्ड जारी होता है।

आरोग्यम क्लेम

अस्पताल के दस्तावेज़ों के साथ अपने एजेंट के माध्यम से स्वास्थ्य क्लेम करें। सत्यापन के बाद स्वीकृत कवर सीमा तक भुगतान किया जाता है।

नवीनीकरण

लाभों का नवीनीकरण हर वर्ष एजेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क और सेवा शुल्क देकर होता है। हर भुगतान की रसीद दी जाती है।